Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-2022 | (PMJDY) प्रधान मंत्री जन-धन योजना-2022 | प्रधानमंत्री जन धन योजना लोन ऑनलाइन अप्लाई| जन धन योजना लिस्ट

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-2022 | (PMJDY) प्रधान मंत्री जन-धन योजना-2022 |जन धन योजना ऑनलाइन खाता खोले |जन धन योजना 2022 में पैसा कब आएगा?


Pradhanmantri Jan Dhan Yojana क्या है और ऑनलाइन कैसे खोले व जन धन योजना के लाभ, विशेषता, ज़रूरी दस्तावेज़ का हेल्पलाइन नंबर चेक करे | जन धन योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गयी थी और इस योजना को 28 अगस्त 2014  को शुरू किया गया है। Jan Dhan Yojana के अंतर्गत  देश के गरीब लोगो के बैंक में ,पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंको में जीरो  बैलेंस पर खाते खोले (Accounts will be opened in the bank of poor people of the country, at zero balance in the post office and nationalized banks.)  जायेगे ।जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने बाद रुपये 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड में अंतर्निहित 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी ।






    प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):

    • परिचय:
      • प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मिशन है।
      • यह वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनिश्चित करता है।
      • PMJDY जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), कोविड-19 वित्तीय सहायताPM-KISAN, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बढ़ी हुई मजदूरी जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है जिसे PMJDY ने लगभग पूरा कर लिया है।

    इस योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो के गरीब लोगो को लाभ पहुंचाया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी के खाता खुलवाने के बाद  किसी वजह से मृत्यु हो (An eligible beneficiary dies due to opening of account ) जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी के परिवार को 30,000 रूपये का अतिरिक्त बीमा कवर भी (The central government will also provide an additional insurance cover of Rs 30,000 to the beneficiary’s family.) दिया जाएगा । Pradhanmantri Jan Dhan Yojana 2022 को जन धन खाता भी कहते है । इस योजना के अंतर्गत गरीब लोग बड़ी ही आसानी से अपना खाता खुलवा सकते है । उन्हें न तो कोई पैसा देना होगा और न ही उन्हें खाता खुलवाने के कोई परेशानी होगी । इस योजना के ज़रिये देश के लोगो को वित्तीय सेवाएं आसानी से प्राप्त होंगी ।


    योजना का नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना
    कब शुरू हुई अगस्त 2014
    किसकी योजना है केंद्र सरकार की
    किस मंत्रालय के अधीन है मिनस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस
    लाभार्थी भारतीय नागरिक
    अब तक खुले बचत खाते 43.35 करोड़ खाते
    आधकारिक वेबसाइट https://pmjdy.gov.in
    प्रधानमंत्री जन धन योजना हेल्प लाइन नंबर 1800110001, 1800180111


    जनधन योजना के फायदे  


    1. इस योजना से जुड़े कुछ फायदों की बात करें तो जनधन खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा मिलती है। इसमें आप फ्री मोबाइल बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस सरकारी योजना के तहत फायदे का पैसा सीधे आपके खाते में आता है।  


    2. इसमें 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। साथ ही RuPay कार्ड के साथ 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। जनधन खाताधारक को Debit Card भी दिया जाता है। इसके अलावा आप जीरो बैलेंस पर भी खाता चला सकते हैं।


    3. इसमें खाता खुलवाने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट pmjdy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाकर ये खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। इतना ही नहीं जनधन खाता रखने वाले ग्राहक श्रम योगी मानधन योजना की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं


    (प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य) Pradhanmantri jandhan Yojana ka uddeshya


    प्रथम चरण (15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015)


    बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना।

    जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने बाद रुपये 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड में अंतर्निहित 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ सुविधा प्रदान करना। साथ ही 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के अंतराल में खाता खुलवाने पर 30,000 रुपय का अतिरिक्त बीमा कवर भी दिया जाएगा

    वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम


    द्वितीय चरण (15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018)

    ड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना।

    सूक्ष्म बीमा

    स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना।

    इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष व्यस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

    जन धन योजना की विशेषताएं

    भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाता धारक का किसी भी बैंक / शाखा में अन्य बचत बैंक खाता नहीं होना चाहिए.

    • रूपे योजना के अंतर्गत रु. 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा दिनांक 28/08/2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रु. 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर

    • यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रुपये

    • 30,000/- का जीवन कवर उपलब्ध कराती है, जोकि दिनांक 15/08/2014 से 31/01/2015 के बीच खोले गए खातों में पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के अधीन है.


    पूरे भारत में पैसे का आसान अंतरण

    • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त होगा.

    • 6 महीनों तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी..


    पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच

    पीएमजेडीवाई के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा तभी देय होगा जब रूपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर जिसमें रूपे पीएमजेडीवाई कार्डधारकों की दुर्घटना की तारीख भी शामिल है, बैंक के किसी भी चैनल पर इंट्रा और इंटर- बैंक दोनों चैनल पर अर्थात ऑन-यू (एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / किसी भी भुगतान साधन द्वारा स्थानों पर बैंक के कारोबार प्रतिनिधि) या ऑफ अस (समान बैंक चैनल अन्य बैंक चैनलों पर बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक लेनदेन) न्यूनतम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया गया हो.

    • प्रति मकान केवल एक, वरीयत घर की महिला के खाते में उनकी पात्रता के अधीन रु. 10,000/- त साथ ही रु. 2000/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है.


    कार्ययोजना

    1. औसतन 3-4 गांवों के 1000-1500 परिवारों वाले देश के सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को सब-सर्विस एरिया (एसएसए) में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों को छूट दी जाएगी।

    2. यह प्रस्ताव है कि अगले 3 वर्षों में प्रत्येक केंद्र की व्यवहार्यता को देखते हुए 2000 से अधिक आबादी वाले 74000 गांवों को स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा कवर किया जाएगा और ऐसे केंद्रों को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा जहां 1+1 / 1+2 कर्मचारी काम कर रहे हों।

    3. समूचे देश में सभी 6 लाख गांवों को सर्विस एरिया के साथ जोड़ा जाएगा, जिनमें प्रत्येक बैंक सब-सर्विस एरिया वाले 1000 से 1500 परिवारों की जरूरतें एक निश्चित बैंकिंग बिंदु से करेगा। यह प्रस्ताव है कि सब-सर्विस क्षेत्रों को बैंकिंग केंद्रों अर्थात् शाखा बैंकिंग और शाखा रहित बैंकिंग के जरिए कवर किया जाएगा। शाखा बैंकिंग का अर्थ है, ईंट गारे से बना परंपरागत शाखाएं। शाखा रहित बैंकिंग के अंतर्गत एक नियत बिंदु व्यापार प्रतिनिधि एजेंट की सेवाएं शामिल हैं जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा।

    4.योजना की कार्यान्वयन नीति यह है कि वर्तमान बैंकिंग ढांचे का उपयोग किया जाए और सभी परिवारों को कवर करने के लिए उसका विस्तार भी किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अब तक कवर न हुए परिवारों के बैंक खाते खोलने के लिए मौजूदा बैंकिंग नेटवर्क को भलीभांति तैयार किया जाएगा। विस्तार कार्य के अंतर्गत 50000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधियों की व्यवस्था, 7000 से अधिक शाखाओं और 20000 से अधिक नए एटीएम भी पहले चरण के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

    5. यह देखा गया था कि सुप्त खातों पर बैंकों की लागत अधिक आती है और लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं होता। इस तरह बड़ी संख्या में खोले गए खातों के सुप्त पड़े रहने के पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए व्यापक योजना अनिवार्य है।

    6. अतः नए कार्यक्रम में सभी सरकारी लाभों (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय) को बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत लाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत एलपीजी योजना में डीबीटी फिर शामिल की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।

    7. योजना के कार्यान्वयन में विभाग की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/समूह की सेवाएं ली जाएंगी।

    8. यह भी प्रस्ताव है कि कार्यक्रम को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ शुरू किया जाए।

    9. कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टिंग/निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। विभिन्न पक्षों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के विभागों, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनपीसीआई और अन्य की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के व्यापार प्रतिनिधियों के रूप में ग्राम दल सेवकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

    10. दूर संचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह कनेक्टिविटी कम होने या न होने की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने सूचित किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 5.93 लाख गांवों में से करीब 50000 दूर संचार सम्पर्क के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।

    प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

    1. यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है. यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणीकरण पर्याप्त है.

    2. यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) आवश्यक है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड. यदि इन दस्तावेजों में आपका पता है, तो यह पहचान और पता दोनों के साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है.

    3. यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त कोई भी "आधिकारिक वैध दस्तावेज" नहीं है, लेकिन इसे बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर बैंक खाता खोल सकता है:

    केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो;

    व्यक्ति की विधिवत अनुप्रमाणित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा पत्र.

    प्रधानमंत्री जन – धन योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

    1. बीएसबीडी खाता,जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया है.


    2. परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट स्‍वीकृत किया जाना है, जो कि परिवार में केवल एक सदस्‍य को सीमा की स्‍वीकृति दिए जाने के अधीन है.


    3. डीबीटी / डीबीटीएल योजना / अन्य सत्यापित स्रोतों के तहत नियमित जमा होना चाहिए.


    4.भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाताधारक का किसी भी बैंक / शाखा के साथ कोई अन्य बचत खाता नहीं होना चाहिए.
    आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.


    5. अवयस्क अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के ग्राहक पीएमजेडीवाय के तहत ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
    केसीसी / जीसीसी उधारकर्ता पीएमजेडीवाय ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.


    उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन बिना किसी मूल्यांकन के न्यूनतम रु. 2,000/- ओडी राशि. रु. 2000/- से अधिक की राशि के लिए, ओवरड्राफ्ट की पात्र राशि पिछले छ: माह की औसत शेष राशि का 4 गुना या पिछले छ: माह के क्रेडिट योग का 50% या रु. 10,000 जो भी कम हो.
    प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ग्राहकों और अन्य वित्तीय समावेशन योजना के लिए समर्पित टोल फ्री नं.: 18001027788






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